दुर्ग। जिले में अनुसूचित जाति वर्ग के पात्र हितग्राहियों को स्वरोजगार से जोड़ने हेतु अनुसूचित जाति वर्ग हेतु अभ्युदय (पीएम-अजय) योजना के अंतर्गत आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस योजना के तहत जो हितग्राही अपना स्वयं का व्यवसाय स्थापित करना चाहते हैं, उन्हें बैंकों के माध्यम से न्यूनतम 1 लाख के ऋण की स्वीकृति पर 50 हजार या ऋण राशि का 50 प्रतिशत (जो भी कम हो) अनुदान के रूप में प्रदान किया जाएगा। जिला अंत्यावसायी सहकारी समिति मर्यादित दुर्ग से प्राप्त जानकारी अनुसार इस योजना के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के व्यवसायों जैसे किराना, मनिहारी, कपड़ा दुकान, नाई सेलून, ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, फैन्सी स्टोर, मोटर मैकेनिक, सायकिल मरम्मत, टीवी-रेडियो-मोबाइल रिपेयरिंग, वाइंडिंग, मुर्गीपालन, बकरी पालन, सब्जी व्यवसाय, दोनापत्तल निर्माण, लघु एवं फुटकर उद्योग सहित स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप अन्य व्यवसायों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पात्रता शर्तें-आवेदक दुर्ग जिले का मूल निवासी होना चाहिए। आवेदक अनुसूचित जाति वर्ग का हो। परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख तक हो। आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 50 वर्ष निर्धारित है। आवेदक पर किसी भी शासकीय योजना का पूर्व ऋण बकाया नहीं होना चाहिए। पात्र आवेदकों को मूल निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आयु संबंधी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। इच्छुक एवं पात्र आवेदक 12 जनवरी 2026 तक कार्यालयीन दिवसों में जिला अंत्यावसायी सहकारी समिति मर्यादित दुर्ग में उपस्थित होकर अपना आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं।
अनुसूचित जाति वर्ग के लिए पीएम-अजय योजना के तहत स्वरोजगार हेतु आवेदन 12 जनवरी 2026 तक आमंत्रित

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