उतई। दुर्ग जिले में नकली सोने को असली बताकर सस्ते दाम में बेचने के नाम पर लोगों से धोखाधड़ी करने वाले अंतरजिला गिरोह के 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामला उतई थाना क्षेत्र का है। आरोपी जमीन में गड़ा हुआ खजाना और हंडे में मिले सोने की कहानी बनाकर लोगों को विश्वास में लेते थे। नकली धातु को असली सोना बताकर ठगी करते थे।
1.242 किलो नकली सोने जैसी धातु जब्त
आरोपियों के कब्जे से लगभग 1.242 किलोग्राम सोने जैसे दिखने वाले नकली धातु के बिस्किट, एक नकली सिक्का, वाहन, मोबाइल फोन और अन्य सामग्री जब्त की गई है। तकनीकी और भौतिक साक्ष्यों के आधार पर विभिन्न स्थानों पर दबिश देकर पुलिस ने संगठित ठगी करने वाले गिरोह का सफलतापूर्वक खुलासा किया है।
लोगों को बताते जमीन में गड़ा हुआ हंडा मिला
बोरसी निवासी जितेंद्र साहू उतई थाना में सोना बेचने के नाम पर ठगी की शिकायत की थी। जिस पर पुलिस ने अपराध क्रमांक 288/2026, धारा 318(4), 3(5) भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया कि आरोपीगण लोगों को यह विश्वास दिलाते थे कि उन्हें जमीन में गड़ा हुआ हंडा मिला है। जिसमें सोने के बिस्किट, सिक्के प्राप्त हुए हैं। आरोपी नकली धातु को असली सोना बताकर कम कीमत में बेचने का प्रलोभन देते थे। इस प्रकार लोगों से धन प्राप्त कर धोखाधड़ी करते थे।
अलग-अलग जिलों से आरोपी गिरफ्तार
प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए विभिन्न जिलों में दबिश दी गई। तकनीकी विश्लेषण, भौतिक साक्ष्य एवं सतत निगरानी के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उन्हें अलग-अलग स्थानों से गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के कब्जे से बरामद धातु प्रथम दृष्टया नकली प्रतीत हो रही है। जिसका उपयोग लोगों को ठगने के उद्देश्य से किया जाता था।
इन आरोपियों को किया गिरफ्तार
1. दिनेश कुमार टंडन, उम्र 50 वर्ष, निवासी गाड़ाडीह, थाना उतई, जिला दुर्ग।
2. पन्नालाल कुर्रे, उम्र 42 वर्ष, निवासी सीपत पिपरिया, जिला कोरबा।
3. गणेशराम गंधर्व, उम्र 56 वर्ष, निवासी सहसपुर लोहारा, जिला कबीरधाम।
4. रामस्वरूप रौतेल, उम्र 30 वर्ष, निवासी जगतपुर, थाना करंजिया, जिला डिंडोरी (मध्यप्रदेश)।
5. भानुप्रताप डहरिया, उम्र 40 वर्ष, निवासी तारा भाटापारा, थाना पाटन, जिला दुर्ग।
जब्त सामग्री
1. लगभग 1 किलो 242 ग्राम वजन के सोने जैसे दिखने वाले नकली धातु के बिस्किट।
2. एक सोने के सिक्का जैसा दिखने वाला धातु का सिक्का, वजन लगभग 6.38 ग्राम।
3. घटना में प्रयुक्त वैगनआर कार क्रमांक CG-04-HC-6220।
4. मोबाइल फोन और अन्य साक्ष्य सामग्री।
आरोपी के खिलाफ पहले से अपराध दर्ज
प्रारंभिक जांच में आरोपी पन्नालाल कुर्रे के विरुद्ध इसी प्रकार की ठगी से संबंधित अन्य प्रकरणों की जानकारी प्राप्त हुई है। आरोपी दिनेश कुमार टंडन के विरुद्ध पूर्व में मारपीट एवं संपत्ति संबंधी अपराध दर्ज होना पाया गया है।





