पाटन। उतई थाना क्षेत्र के ग्राम मर्रा में पत्नी की निर्मम हत्या करने वाले आरोपी पति को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश पाटन दुलार सिंह निर्मलकर की अदालत ने आरोपी गोपी राम यादव को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास एवं एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। शासन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक शेखर वर्मा ने पैरवी की।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, करीब डेढ़ वर्ष पूर्व आरोपी गोपी राम यादव ने आधी रात अपनी पत्नी सकून बाई की टांगिया से वार कर हत्या कर दी थी। घटना के समय पति-पत्नी कमरे में सोए हुए थे। बताया जाता है कि रात के दौरान जब सकून बाई गहरी नींद में थी, तभी आरोपी ने उस पर टांगिया से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
सुबह जब घर के अन्य सदस्य जागे तो कमरे का दरवाजा नहीं खुला। संदेह होने पर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस के पहुंचने पर दरवाजा तोड़ा गया, जहां आरोपी गोपी राम यादव टांगिया लेकर कमरे के एक कोने में बैठा मिला। पुलिस ने तत्काल उसे हिरासत में ले लिया।
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक शेखर वर्मा ने पैरवी की। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और एक हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।





