प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने 18 जुलाई को चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया था
रायपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट बिलासपुर से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आई है। शराब घोटाले में जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को जमानत मिल गई है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने चैतन्य बघेल को जमानत दी है। ईडी और एसीबी दोनों के मामले में जमानत मिली है। उच्च न्यायालय के जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा ने जमानत का आदेश जारी किया है। उल्लेखनीय है कि, 18 जुलाई को ईडी ने चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया था।
सुप्रीम कोर्ट ने नामंजूर की थी जमानत
उल्लेखनीय है कि, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी। जिसमें सीबीआई और ईडी की जांच की शक्तियों और उसके अधिकार क्षेत्र को चुनौती दी गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट जाने की सलाह देते हुए सुनवाई से इंकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यदि ईडी की कार्रवाई और पीएमएलए कानून की वैधानिकता को चुनौती देना चाहते हैं तो अलग से याचिका दायर करें।
18 जुलाई को हुई थी गिरफ्तारी
विदित है कि, ईडी ने 18 जुलाई को सुबह भिलाई स्थित बघेल निवास पर छापा मारकर चैतन्य बघेल को उनके जन्मदिन के दिन ही गिरफ्तार किया था। उन पर छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है।”





